Terms and Conditions of Basis - Transcorp Prepaid Card

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ट्रांसकोर्प प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट की सबसे महत्वपूर्ण ’’नियम व षर्तें’’

1. परिभशाएंः-

अर्द्ध-बंद प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई): पीपीआई (कार्ड/वाॅलेट) भुगतान इंस्ट्रूमेंट है जो उपकरणों पर संग्रहित मूल्य के विरूद्ध वितीय सेवाओं सहित वस्तुओं और सेवाओं आदि की खरीद की सुविधा प्रदान करते है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नकद निकासी की अनुमति नहीं होगी।

अपने ग्राहक को जाने (केवाएसी): ट्रांसकोर्प ने ग्राहकों की पहचान करने व ग्राहको की पहचान को सत्यापन करने के लिए यह दिषानिर्देष अपनाए है।

व्यक्तिगत पहचान संख्या (पीपीआई): पिन एक संख्यात्मक पासवर्ड है जो सौंपी गयी किट का हिस्सा है जिसे पीपीआई जारी करते समय ग्राहक को सौपा जाता है।

धारक/ग्राहकः व्यक्ति/संगठन जो ट्रांसकोर्प से पीपीआई प्राप्त/खरीदता है वह उसका उपयोग उपकरणों पर संग्रहित मूल्य के विरूद्ध वितीय सेवाओं सहित वस्तुओं और सेवाओं, पे्रशण सुविधाआंे आदि की खरीद मे करता है।

अर्द्ध-बंद प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) गिफ्ट कार्ड के लिए नियम व षर्तें

उपयोगः इस पीपीआई का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में ही किया जा सकता है फण्ड के ट्रांसफर मे नहीं।

सीमाः इस पीपीआई कार्ड को एक बार में 10,000/- से ज्यादा लोड नहीं किया जाएगा तथा इसे दोबारा रिलोड नहीं किया जाएगा।

लोडींगः इस पीपीआई कार्डको मात्र बैंक खाते से ही लोड किया जाएगा। नगद लोडींग की अनुमति नहीं है।

उन्नयन/अपग्रेडः इस पीपीआई कार्डों को फुल केवाईसी से उन्नयन/अपग्रेड नहीं किया जाएगा।

समापनः इन पीपीआई कार्डों को धारक द्वारा कम्पनी से प्रार्थना करके कभी भी बंद किया जा सकेगा। पीपीआई कार्ड मे बचा हुआ पैसा (यदि हो) ग्राहक के

उसी स्त्रोत में स्थांतरित कर दिया जाएगा जिस बैंक खाते से पीपीआई को लोड किया था।

रिलोडेबल अर्द्ध-बंद प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नियम व षर्तें’’

ऐसे पीपीआई जारी करने के लिए ग्राहक से विवरण प्राप्त करना होगाः- जैसा कि कंपनी द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है।

उपयोगः इस पीपीआई का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में ही किया जा सकता है फण्ड के ट्रांसफर मे नहीं।

सीमाः न्यूनतम केवाईसी पीपीआई कार्ड को किसी भी माह मे 10,000/- से ज्यादा लोड नहीं किया जाएगा तथा वितीय वर्श के दौरान 1,20,000/- से ज्यादा लोड नहीं किया जाएगा। ऐसे कार्ड मे किसी भी समय बकाया राषि 10,000/- से ज्यादा नहीं होगी।

लोडींगः इस पीपीआई कार्डको मात्र बैंक खाते से ही लोड किया जाएगा। नगद लोडींग की अनुमति नहीं है।

उन्नयन/अपग्रेडः ऐसे पीपीआई कार्ड को कंपनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करके पूर्ण केवाईसी में अपग्रेड किया जा सकता है। पूर्ण केवाईसी पीपीआई कार्ड के लिए, किसी भी समय बकाया सीमा 2,00,000 रूपये होगी और मासिक सीमा पीपीआई जारीकर्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी।

समापनः न्यूनतम केवाईसी पीपीआई कार्डों को धारक द्वारा कम्पनी से प्रार्थना करके कभी भी बंद किया जा सकेगा। पीपीआई कार्ड मे बचा हुआ पैसा (यदि हो) ग्राहक के उसी स्त्रोत में स्थांतरित कर दिया जाएगा जिस बैंक खाते से पीपीआई को लोड किया था।

2.    प्रीपेड ग्राहक के दायित्व जिसने ट्रांसकोर्प से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदा हैः

क.  किसी भी ट्रांसकोर्प पीपीआई कार्ड को जारी करने का अनुरोध करने वाला ग्राहक, इसके द्वारा पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) के रूप में अपने पृथक्करण की पुष्टी करता है और घोषित करता है।

ख. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) एक ग्राहक को ट्रांसकोर्प पोस्ट के विवेकाधिकार पर ’’अपने ग्राहक को जाने’’ दिषानिर्देषों का पालन करते हुए जारी किया जाएगा।

ग.    ट्रांसकोर्प/पार्टनर/एसोसिएट वेबसाइट पर प्रदर्षित और वेबसाइट ’’नियम और षर्तें’’ पर उपलब्ध षुल्कों की अनुसूची के अनुसार ट्रांसकोर्प प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को जारी करने/ उपयोग करने के लिए षुल्क लगाएगा।

घ.    पीपीआई के संचालन के लिए ट्रांसकोर्प गा्रहक को एक पिन जारी करेगा। पिन के दुरूपयाग को रोकने के लिए ग्राहक को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ग्राहक उचित देखभाल और एहतियात के अभाव में किसी भी दुरूपयोग के परिणामस्वरूप पिन के प्रकटीकरण और/या पीपीआई के अनधिकृत उपयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ग्राहक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के किसी भी अनधिकृत उपयोग और इस तरह के दुरूपयोग के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ट्रांसकोर्प की देयता को अस्वीकार करता है। अनधिकृत उपयोग के मामले में दायित्व अनधिकृत उपयोग पर लागू ट्रांसकोर्प की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति द्वारा षासित होगा।

ड.    प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ग्राहक जिम्मेदार होगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के खो जाने या चोरी हो जाने या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के दुरूपयोग के मामले में, ग्राहक ट्रांसकोर्प की किसी भी षाखा/संपर्क केंद्र को तुरंत सूचित करेगा। ग्राहक सभी अनधिकृत लेनदेन के लिए जिम्मेदार और उतरदायी होगा जब तक कि ग्राहक ट्रांसकोर्प को अनधिकृत पर और प्रभारों की अनुसूची के अनुसार लागू षुल्क के भुगतान पर खो जाने/चोरी हो जाने के एवज मे ग्राहक को एक नया इंस्ट्रूमेंट जारी किया जाएगा।

च. पीपीआई का उपयोग पीपीआई के प्रकार और विषेशताओं के आधार पर किसी भी अनुमत लेनदेन में किया जा सकता है। ट्रांसकोर्प द्वारा बनाए गए लेनदेन के रिकोर्ड सभी उद्देष्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होंगे।

छ. ट्रांसकोप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में किसी भी बकाया राषि पर कोई ब्याज नहीं देगा।

ज.  ट्रांसकोप द्वारा जारी पीपीआई जारी होने की तारीख से 4 साल की अवधि तक (गिफ्ट कार्ड के लिए वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 1 वर्श होगी) ट्रांसकोप ग्राहक को पीपीआई की वैधता अवधि समाप्त होने से 45 दिन पहले ग्राहक के पंजिकृत नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा। ग्राहक को इंस्ट्रूमेंट की समाप्ति से पहले षेश राषि का उपयोग करने की आवष्यकता है। यदि ग्राहक वैधता अवधि के भीतर षेश राषि का उपयोग नहीं करता है, तो ग्राहक बकाया राषि की वापसी/हस्तांरण के लिए ट्रांसकोर्प से संपर्क कर सकता है। यदि ग्राहक नियामक द्वारा निर्धारित निर्दिश्ट अवधि के भीतर ट्रांसकोर्प से संपर्क से संपर्क नहीं करता है, तो बकाया राषि को एक फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा या अन्यथा नियामक दिषानिर्देषों के अनुमापलन में।

झ.   ग्राहक द्वारा किए गए मुआवजे के किसी भी दावे को पूरी तरह से ट्रांसकोर्प की ग्राहक षिकायत नीति के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

3.    गोपनीयताः- यहां ग्राहक सभी सूचनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखेगा, जिसमें इस ’’नियम और षर्तों’’ के तहत दायित्वों के प्रदर्षन के दौरान दूसरे द्वारा प्रकट या गोपनीय रखी जा सकने वाली जानकारी षामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नही है। दूसरे पक्ष की पूर्वानुमति के बिना न तो ग्राहक और न ही ट्रांसकोर्प किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा करंेगे। यह क्लाॅज ट्रांसकोर्प द्वारा जारी पीपीआई की समाप्ति से बचेगा। इस खंड के अपवाद निम्नलिखित हैः-

अ.    पहले से ही सार्वजानिक डोमेन मे जानकारी,

ब.    ऐसी जानकारी जो प्रकट करने वाले पक्ष द्वारा किसी भी कानून, नियमो या विनियमों के तहत या किसी न्यायालय, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल या फोरम के आदेष या निर्देष के अनुसार प्रकट करना आवष्यक है।

4.    जानकारी मे बदलावः- ग्राहक ट्रांसकोर्प/पार्टनर/एसोसिएट को ग्राहकों के डाक पते में किसी भी बदलाल के बारे में भी सूचित करेगा। इसके अलावा, ग्राहक ट्रांसकोर्प को नाम, टेलिफोन नंबर या मोबाइल नंबर जैसे विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में भी सूचित करेगा।

5.    असाइनमेंट पर रोकः- इन ’’नियमों और षर्तों’’ के तहत कार्यों, अधिकारों या दायित्वों को ट्रांसकोर्प की पूर्व लिखित सहमति के बिना ग्राहक द्वारा किसी भी पार्टी या व्यक्ति को सौंपा या सौंपा नहीं जाएगा। ’’नियमों और षर्तों’’ के नियमों के उल्लंघन में कोई भी कथित असाइनमेंट या प्रतिनिधिमंडल षून्य और षून्य होगा।

6.    पीपीआई का निलंबन या या समाप्ति या रद्द करना या बंद करनाः- ट्रांसकोर्प, यदि वह संतुश्ट है कि ऐसा करना आवष्यक है, किसी भी समय और षर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, पीपीआई को निम्न्लिखित परिस्थितियों के तहत निलबंन या अस्विकार या समाप्त कर सकता हैः-

अ.    ग्राहक के दिवालिया घोशित होने की स्थिति में या ट्रांसकोर्प को ग्राहक की मृत्यु के बारे में कोई सूचना मिलने की स्थिति में,

ब.    ग्राहक द्वारा इन ’’नियम और षर्तो’’ के तहत किसी भी नियम, षर्तों, षर्तों या उसके दायित्वों का उल्लंघन करने की स्थिति में,

स.    किसी नियामक प्राधिकारण या भारत के किसी न्यायालय या किसी जांच एजंेसी द्वारा जारी आदेष द्वारा ग्राहक पर लगाए गए किसी प्रतिबंध की स्थिति में।

7.    क्षतिपूर्तिः- ग्राहक ट्रांसकोर्प, उसके निदेषकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को किसी भी लागत, खर्चे, षुल्क, जो ट्रांसकोर्प कि लिए आवष्यक है या इस तरह के किसी भी दावे, सूट का बचाव करने के लिए आवष्यक है, से क्षतिपूर्ति करेगा। पीपीआई के धारक के रूप में ग्राहक की ओर से चूक या कमीषन, धोखाधडी, लापरवाही या चूक के किसी भी कार्य के कारण मांग, अभियोजन, कार्यवाही।

8.    अप्रत्याषित घटनाः- यहां कुछ भी षामिल होने के बावजूद, ट्रांसकोर्प ग्राहक को किसी भी नुकसान, हानि, क्षति या चोट के लिए उतरदायी नहीं होगा जो इसके नियंत्रण से परे कारणों जैसे ज्वार, तूफान, चक्रवात, बाढ, बिजली, भूकंप, आग, के कारण होता है। विस्फोट, विस्फोट या ईष्वर का काई अन्य कार्य, युद्ध, विद्रोह, विस्फोट, या इ्रष्वर का कोई अन्य कार्य, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, प्रतिबंध, या मंजूरी, नाकाबंदी, दंगा, नागरिक हंगामा, श्रमिक कार्रवाही या अषांति जिसमें हडताल, तालाबंदी या बहिश्कार, रूकावट या किसी उपयोगिता सेवा की विफलता षामिल बहिश्कार, रूकावट या किसी उपयोगिता सेवा की फिलता षामिल है, दुष्मन की कार्रवाही, आपराधिक साजिष, आतंकवाद या बर्बरता का कार्य, तोडफोड, हैकिंग, अप्रत्याषित तकनीकी या प्राकृतिक हस्तक्षेप या घुसपैठ, उपग्रहों को नुकसान या क्षति, उपग्रह लिंकेज या किसी अन्य डेटा संचार लिंकेज की हानि, कनेक्टिविटी की हानि या कोई अन्य अप्रतिरोध्य बल या मबबूरी।

9.    नोटिस की सेवाः- इस ’’नियम और षर्तो’’ के तहत दिए जाने के लिए आवष्यक कोई भी नोटिस या संचार बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पावती के खिलाफ या पंजीकृत डाक द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा हाथ से वितरित किया गया हो। ट्रांसकोर्प इंटरनेषनल लिमिटेड के कार्यालय का पता (यदि ट्रांसकोर्प को नोटिस दिया जाना है) और ग्राहक को नोटिस लिए जाने की स्थिति में ट्रांसकोर्प के साथ दर्ज पता।

10.    षिकायत निवारणः- किसी भी षिकायत, विवाद, षिकायत को ट्रांसकोर्प की षिकायत निवारण नीति के अनुसार ट्रांसकोर्प को संबोधित किया जाएगा।

11.    षासी भाशाः- सभी कार्य, दस्तावेज और लेखन जो निश्पातित किए जा सकते है और सभी पत्राचार जो ग्राहक और ट्रांसकोर्प के बीच इन ’नियम और षर्तो’ के विशय के संबंध में आदान-प्रदान किए जा सकते हैं, अंगेजी भाशा में होंगे, जो यहां ग्राहक और ट्रांसकोर्प के बीच षासी भाशा होगी।

12.    षासी कानून और क्षेत्रधिकारः- ग्राहक द्वारा पीपीआई का उपयोग भारत में लागू कानूनों द्वारा सभी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। ग्राहक जयपुर में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में जमा करने के लिए सहमत है। ये ’’नियम और षर्तें’’ सरकारी अधिसूचनाओं, किसी भी नियम, विनियमों, दिषानिर्देर्षें और परिपत्रों/ ट्रांसकोर्प द्वारा जारी किए गए नोटिस आौर नियमों, विनियमों, उप-कानूनों संचालन निदेर्षों और नियामक द्वारा जारी परिपत्रों/विज्ञप्ति/नोटिस के अधीन होंगे।

13.    ’’नियमों और षर्तों’’ में बदलावः- ट्रांसकोर्प किसी भी समय किसी भी ’’नियमों और षर्तों’’ में संषोधन करने, हटाने, संषोधित करने बदलने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14.    संपर्क केंद्र विवरणः- किसी प्रष्न के मामले में, कृपया 7597182222 पर फोन करे। आप [email protected] पर भी लिख सकते है। विवरण www.transcorpint.com/cards पर देखे जा सकते है।

15.    नवीनतम व्यापक लागू ’’नियमों और षर्तों’’ के लिए कृपया ट्रांसकोर्प की वेबसाइट पर प्रदर्षित ’’नियमों और षर्तें’’ देखें। ट्रांसकोर्प के साथ व्यवहार करते समय यह समझा जाएगा कि ग्राहक ने संपूर्ण ’’नियमों और षर्तें’’ पढ और समझ ली है।

https://transcorpint.com/wp-content/uploads/2022/12/Exaustive-TCPPI-Hindi-13-12-2022.pdf